Bank of Baroda Recruitment Mumbai
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बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए “सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों” के पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर) के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
recruitment bank of baroda – पदों का विवरण और पात्रता मानदंड:
- समिति का अध्यक्ष: 1 (एक) पद, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- अन्य सदस्य: 3 (तीन) पद, सेवानिवृत्त आईपीएस/आईएएस/डीएफएस/पीएसयू के अधिकारी या राज्य सरकार के विभाग के सिविल सेवा कैडर के अधिकारी या सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी (पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक)।
- बैंक अधिकारी: 1 (एक) पद, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर)।
सामान्य नियम और शर्तें:
- जिम्मेदारी: ओटीएस से संबंधित प्रस्तावों की जांच करना और क्लीयरेंस कमेटी को टिप्पणियां/सिफारिशें प्रदान करना।
- अधिकतम आयु सीमा: 31.08.2024 को 68 वर्ष।
- पारिश्रमिक: प्रति बैठक ₹25,000, आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस कटौती के अधीन।
- वरीयता: मुंबई महानगर क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- नियुक्ति की अवधि: दो वर्ष, वार्षिक समीक्षा के अधीन।
- समिति के सदस्य: निपटान सलाहकार समिति में कम से कम तीस सदस्य होंगे (अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है)।
- आवेदन कैसे करें: इच्छुक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कार्यकारियों से अनुरोध है कि वे अनुलग्नक-I के अनुसार अपना सीवी/रिज्यूमे आवेदन पत्र के साथ भेजें। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और पता: 10.09.2024 तक निम्नलिखित पते पर आवेदन जमा करें: मुख्य महाप्रबंधक
तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई
प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-26, जी-ब्लॉक
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 - चयन समिति का निर्णय: चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
- कार्य का स्वरूप:
नियुक्त सदस्यों का कार्य एकमुश्त निपटान (OTS) से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करना होगा। उनके द्वारा दी गई सिफारिशों और टिप्पणियों के आधार पर निपटान की प्रक्रिया को स्वीकृति दी जाएगी। - बैंक ऑफ बड़ौदा में “सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों” की पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन
बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए “निपटान सलाहकार समिति” (एसएसी) में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अधिकारी, और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर) के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक आवेदन कर सकते हैं।
recruitment of bank of baroda – पद और पात्रता का विवरण:
क्रमांक | पद | संख्या | पात्रता |
---|---|---|---|
1 | समिति का अध्यक्ष | 1 | भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
2 | अन्य सदस्य | 3 | सेवानिवृत्त आईपीएस/आईएएस/पीएसयू अधिकारी या राज्य सरकार के सिविल सेवा अधिकारी या सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी (पुलिस अधीक्षक रैंक और ऊपर) |
3 | बैंक अधिकारी | 1 | किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर) |
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सामान्य शर्तें:
- जिम्मेदारी: ओटीएस से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा और क्लीयरेंस कमेटी को सिफारिशें देना।
- अधिकतम आयु सीमा: 31 अगस्त 2024 को अधिकतम 68 वर्ष।
- पारिश्रमिक: प्रति बैठक ₹25,000, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टीडीएस के अधीन होगा।
- वरीयता: मुंबई महानगर क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कार्यकाल: दो वर्ष का कार्यकाल होगा, जिसे वार्षिक समीक्षा के बाद बढ़ाया जा सकता है।
- समिति का संरचना: समिति में कम से कम 30 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपना सीवी/रिज्यूमे भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2024 है।
- पता: आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजें: मुख्य महाप्रबंधक
तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई
बैंक ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400051 - चयन प्रक्रिया: चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इसे किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
तारीख: 27 अगस्त 2024
- कार्य का स्वरूप:
नियुक्त सदस्यों का कार्य एकमुश्त निपटान (OTS) से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करना होगा। उनके द्वारा दी गई सिफारिशों और टिप्पणियों के आधार पर निपटान की प्रक्रिया को स्वीकृति दी जाएगी। - पद की आवश्यकताएं:
समिति के सदस्यों को बैंक और न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें एनपीए (Non-Performing Assets) खातों के निपटान और संबंधित नीतियों का अनुभव होना आवश्यक है। - अन्य लाभ और सुविधाएं:
समिति के सदस्यों को कार्य अवधि के दौरान बैंक की ओर से कोई अतिरिक्त लाभ या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। हालांकि, बैंक मीटिंग और यात्रा खर्चों को वहन कर सकता है। - समिति की भूमिका:
निपटान सलाहकार समिति (SAC) का गठन बैंक के एनपीए खातों के एकमुश्त निपटान के प्रस्तावों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया गया है। समिति का उद्देश्य बैंकों के डूबे हुए ऋणों की वसूली के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत करना है। - चयन प्रक्रिया का स्वरूप:
आवेदन प्राप्त करने के बाद, चयन समिति योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों के अनुभव, ज्ञान, और उनके द्वारा की गई पिछली सेवाओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। - आवश्यक दस्तावेज:
उम्मीदवारों को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसे कि सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, और अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र। बिना सही दस्तावेजों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। - भविष्य के अवसर:
समिति के सदस्यों को भविष्य में बैंक द्वारा आयोजित अन्य सलाहकार समितियों या कार्य समूहों में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, यदि उनकी सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां:
- आवेदन की अंतिम तिथि: 10 सितंबर 2024
- चयन परिणाम: आवेदन प्रक्रिया के समापन के बाद चयनित उम्मीदवारों को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।
समाप्ति की शर्तें:
यदि किसी कारणवश सदस्य की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो बैंक उन्हें किसी भी समय कार्यकाल के दौरान सेवा से मुक्त कर सकता है।
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बैंक ऑफ बड़ौदा में “सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों” की पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु विज्ञापन (विस्तार)
- समिति की बैठकें और प्रक्रिया:
समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी, जहां सदस्य एनपीए खातों के निपटान से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रत्येक बैठक के बाद, समिति की सिफारिशें और निष्कर्ष बैंक के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। - बैठक की आवृत्ति:
बैठकें मासिक या आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी। जब भी कोई एकमुश्त निपटान (OTS) प्रस्ताव बैंक के पास आएगा, समिति को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाएगा। - विस्तृत रिपोर्टिंग:
समिति के सदस्यों को प्रत्येक निपटान प्रस्ताव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें निपटान की शर्तें, उसके लाभ और बैंक के हितों की सुरक्षा के संबंध में टिप्पणियां शामिल होंगी। रिपोर्ट को बैंक के निर्देशानुसार समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। - सदस्यों की अपेक्षाएं:
समिति के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे निपटान प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें। किसी भी प्रकार का पक्षपात या अनुचित लाभ लेने का प्रयास सदस्यता समाप्ति का कारण हो सकता है। - अधिकार और सीमाएं:
निपटान सलाहकार समिति (SAC) का मुख्य कार्य बैंक के सुझावों पर विचार करना है। सदस्यों के पास निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि वे इसे बैंक के लिए अनुपयुक्त मानते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बैंक की क्लीयरेंस समिति द्वारा लिया जाएगा। - प्रदर्शन मूल्यांकन:
सदस्यों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी सदस्य का प्रदर्शन अपेक्षा से कमतर होता है, तो उनके कार्यकाल की पुनर्समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार सेवा समाप्ति की जा सकती है। - संविदात्मक शर्तें:
समिति के सदस्यों की नियुक्ति एक संविदात्मक समझौते के तहत की जाएगी, जिसमें बैंक के साथ उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया जाएगा। संविदा के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। - नैतिक संहिता:
सदस्यों को बैंक की नैतिक संहिता का पालन करना होगा, जिसमें गोपनीयता, जवाबदेही, और स्वच्छ प्रशासन की शर्तें शामिल होंगी। बैंक के किसी भी गोपनीय दस्तावेज या जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। - अधिकार क्षेत्र:
निपटान सलाहकार समिति का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रों में भी सदस्य अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। - अंतिम निर्णय का अधिकार:
बैंक ऑफ बड़ौदा की चयन समिति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत या अपील की अनुमति नहीं होगी। - भविष्य में पुनः नियुक्ति:
यदि किसी सदस्य की सेवाएं अत्यधिक प्रशंसनीय पाई जाती हैं, तो भविष्य में समिति के पुनर्गठन के समय उन्हें पुनः नियुक्ति का अवसर दिया जा सकता है।
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